लोकसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता का उल्लंघन व रोड जाम करने के मामले मेें सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में एसीजेएम ने मंगलवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल व कुमार विश्वास को अग्रिम आदेश तक व्यक्तिगत रूप से हाजिरी से छूट दे दी है।
कोर्ट ने दो आरोपियों के खिलाफ वारंट और दो आरोपियों के खिलाफ समन जारी करने का आदेश दिया है। मामले में अगली सुनवाई के लिए चार दिसंबर की तिथि तय की गई है। मामला अमेठी के गौरीगंज थाने से जुड़ा है।
आचार संहिता का उल्लंघन करने व रोड जाम करने के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल व कुमार विश्वास की ओर से पूर्व डीजीसी क्रिमिनल व वरिष्ठ अधिवक्ता एमपी त्रिपाठी मंगलवार को एसीजेएम षष्टम अनिल कुमार सेठ की अदालत में पेश हुए।
उन्होंने कोर्ट में प्रार्थनापत्र देकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश की छायाप्रति दाखिल की है। कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने बीते 27 अक्तूबर को केजरीवाल व कुमार विश्वास को व्यक्तिगत रूप से हाजिर होने पर छूट दी है।
इसके बाद कोर्ट ने मामले में सह अभियुक्त हरिकृष्ण के खिलाफ गैर जमानती वारंट व सह अभियुक्त अजय सिंह के खिलाफ जमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया है। दो अन्य सह अभियुक्तों राकेश तिवारी व बब्लू तिवारी के खिलाफ समन जारी करते हुए अगली सुनवाई के लिए चार दिसंबर की तिथि नियत की है।
आचार संहिता का उल्लंघन करने व रोड जाम करने के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल व कुमार विश्वास की ओर से पूर्व डीजीसी क्रिमिनल व वरिष्ठ अधिवक्ता एमपी त्रिपाठी मंगलवार को एसीजेएम षष्टम अनिल कुमार सेठ की अदालत में पेश हुए।
उन्होंने कोर्ट में प्रार्थनापत्र देकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश की छायाप्रति दाखिल की है। कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने बीते 27 अक्तूबर को केजरीवाल व कुमार विश्वास को व्यक्तिगत रूप से हाजिर होने पर छूट दी है।
इसके बाद कोर्ट ने मामले में सह अभियुक्त हरिकृष्ण के खिलाफ गैर जमानती वारंट व सह अभियुक्त अजय सिंह के खिलाफ जमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया है। दो अन्य सह अभियुक्तों राकेश तिवारी व बब्लू तिवारी के खिलाफ समन जारी करते हुए अगली सुनवाई के लिए चार दिसंबर की तिथि नियत की है।
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