नई दिल्ली. केंद्र सरकार नोटबंदी पर नया ऑर्डिनेंस ला रही है। सरकार ने साफ किया है कि किसी के पास 10 हजार से ज्यादा 500/1000 रु. के पुराने नोट पाए जाने पर जेल नहीं होगी। लेकिन, कम से कम 10 हजार रुपए का जुर्माना भरना होगा। ये ऑर्डिनेंस जल्द ही राष्ट्रपति के पास जाएगा। 30 दिसंबर को पुराने नोट बैंक में जमा करने की आखिरी तारीख है। ऑर्डिनेंस के मुताबिक, एक जनवरी से 31 मार्च तक अगर आपके पास तय लिमिट से ज्यादा पुराने नोट मिलते हैं तो जुर्माना भरना होगा। ऐसे भी समझ सकते हैं कि जनवरी से कोई भी शख्स (जरूरी होने पर) 10 हजार से ज्यादा जमा नहीं करा सकेगा। ऐसा होने पर उसे जुर्माना देना होगा।
- न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक ऑर्डिनेंस जल्द ही राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा और ये 31 दिसंबर से लागू होगा।
- 'द स्पेसिफाइड बैंक नोट्स सेसेशन ऑफ लाइबिलिटीज ऑर्डिनेंस' के मुताबिक, सरकार को नोटबंदी के बाद लेजिस्लेटिव का सपोर्ट मिलेगा।
- नरेंद्र मोदी की अगुआई में हुई कैबिनेट मीटिंग में आरबीआई एक्ट में बदलाव करने को मंजूरी दी गई।
- बदलाव के मुताबिक, भविष्य में आने वाली दिक्कतों को रोकने के लिए बड़े नोटों को हटाने को लेकर सरकार और आरबीआई की जवाबदेही खत्म कर दी गई है।
- वहीं, सरकार ने ये भी साफ किया है कि 10 पुराने नोट मिलने पर कोई जुर्माने का प्रावधान नहीं होगा।
- 10 नोट यानी बंद हुए नोटों में बड़ा हिस्सा 1000 का है। इस तरह माना जा रहा है कि 10 हजार रुपए तक पुराने नोट रखने की लिमिट है। इससे कम नोट होने पर जुर्माना नहीं देना होगा।