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आम आदमी पार्टी (आप) के नेता कुमार विश्वास पर छेड़छाड़ का आरोप लगाने वाली एक महिला को मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने एक नोटिस जारी किया। नोटिस आप नेता की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए जारी किया गया।
हाईकोर्ट की न्यायाधीश सुनीता गुप्ता ने दिल्ली पुलिस को भी नोटिस भेजा है और उसे 21 जुलाई तक स्थिति रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा है।
विश्वास ने उनके खिलाफ लगे आरोप के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की है और महिला की शिकायत के बाद उनके खिलाफ एफआईआऱ करने के निचली आदेश के आदेश को चुनौती दी है। उल्लेखनीय है कि पार्टी की एक कार्यकर्ता ने विश्वास के खिलाफ छेड़छाड़ करने की शिकायत दर्ज कराई है।
सत्र अदालत ने 16 मार्च को फैसला सुनाते हुए कहा था कि शिकायत में शिकायतकर्ता ने कुमार विश्वास पर कामुक टिप्पणियां करने का आरोप लगाया है, जिनकी जांच करने की जरूरत है। सुनवाई के दौरान पुलिस ने अदालत को बताया कि महिला ने विश्वास के खिलाफ कोई सबूत नहीं दिया है।
पुलिस ने कहा, 'महिला ने शिकायत दर्ज कराई, लेकिन शिकायत के संबंध में कोई सबूत नहीं है। इसलिए हमारी नजर में कोई संज्ञेय अपराध नहीं हुआ है। वह अपना बयान बदलती रही है।'
उल्लेखनीय है कि पिछले साल एक महिला ने एक अदालत में कुमार विश्वास के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी और उनके खिलाफ छेड़छाड़ मामले में एफआईआर दर्ज करने की मांग की थी।
सत्र न्यायालय के आदेश के बाद विश्वास के खिलाफ पिछले सप्ताह सरोजनी नगर थाने में आईपीस की धारा 354ए (यौन उत्पीड़न) और 509 (महिला के शील के अप...आगे पढ़ें .....-->