"बेटे के 18 साल के होने पर उसका खर्चा देना पैरेंट का उत्तरदायित्व नहीं "


--> अहमदाबाद (20 मार्च): गुजरात हाईकोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि एक पैरेंट अपने बेटे की देखभाल के लिए खर्चा देने के लिए तभी तक उत्तरदायी है, जब तक कि वह 18 साल का नहीं होता और कमाई शुरू नहीं कर देता।
हाईकोर्ट ने कहा कि पैरेंट, 18 साल की होने के बाद भी अपनी अविवाहित बेटी की देखभाल के लिए उत्तरदायी है। इसके अलावा उसकी शादी के लिए खर्च करने के लिए भी। हालांकि, यही प्रावधान बेटे पर लागू नहीं होता। सीआरपीसी की धारा 125 के प्रावधानों के तहत, एक पिता या माता बेटे को 18 साल का होने के बाद खर्चा देने के लिए जिम्मेदार नहीं है, अगर वह शारीरिक या 

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