खबर और फोटो सौजन्य से : NDTV
नई दिल्ली: मोदी सरकार द्वारा 500-1000 रुपए के नोटों को अमान्य घोषित करने के बीच कहा गया है कि यदि आपके पास इन नोटों समेत नकदी है तो आप उसे बैंक में अपने खाते में जमा करवा दें. ऐसे में घर में रखे हुए आपके 500 और 1000 रुपए के अब बैन हो चुके नोट भले की किसी भी प्रकार की सेवा या वस्तु की खऱीददारी करने में काम न आएं लेकिन आप इन्हें बैंक के अपने खाते में जमा करवा सकते हैं.
अब यहां ध्यान देने योग्य बात यह है कि जिस बैंक में आपका खाता है, वहां आप जितना चाहे उतना नकद जमा करवा लें लेकिन इन नोटों को जमा करवाने की 50 दिन की छूट की अवधि है. इसमें आप यदि 2.5 लाख रुपये तक की नकदी जमा करवाते हैं तो पेनल्टी नहीं लगेगी. लेकिन यदि आप इस राशि से अधिक की नकद जमा करवाते हैं तो आपको स्पष्ट तौर पर इस धन का सोर्स बताना होगा. यदि इस आय घोषणा में विसंगति पाई गई तो न सिर्फ इस अमाउंट पर 30 फीसदी टैक्स लगेगा बल्कि इस पर 100 फीसदी से लेकर 300 प्रतिशत का जुर्माना भी लग सकता है. अशोक महेश्वरी एंड असोससिएट्स एलएलपी के निदेशक टैक्स और नियामक संदीप सहगल के मुताबिक ने यह जानकारी दी.
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