"फ्रीडम 251 " के खिलाफ एफआईआर पूरी तरह से सही नहीं- हाईकोर्ट

इलाहाबाद। "फ्रीडम 251 " स्मार्ट फोन बनाने वाली कंपनी रिंगिंग बेल्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने बड़ी राहत दी है। अदालत ने शुक्रवार को कहा कि नोएडा स्थित कंपनी के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी अपरिपक्व प्रतीत होता है। गत फरवरी महीने में विवादास्पद स्मार्टफोन लांच करने की घोषणा कर कंपनी दुनिया भर में चर्चा का विषय बन गई थी। न्यायमूर्ति बी.के नारायण और आर.एन. मिश्रा की खंडपीठ ने आदेश दिया कि 18 मई को मामले की अगली सुनवाई तक कंपनी के अधिकारियों और उसके व्यापार के खिलाफ कोई पीड़ा पहुंचाने वाला कदम नहीं....आगे पढ़ें 
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