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पुणे: पुणे जर्मन बेकरी बम धमाके में दोषी हिमायत बेग को बॉम्बे हाईकोर्ट से राहत मिली है। कोर्ट ने उसकी फांसी की सजा को उम्रकैद में बदल दिया है। साथ ही साजिश और बम प्लांट के आरोपों से भी उसे बरी कर दिया है।
इससे पहले पुणे की सेशन्स कोर्ट ने बेग को फांसी की सजा सुनाई थी, जिसके बाद बेग के वकील ने निचली कोर्ट के मुकदमे की प्रक्रिया को ही चुनौती देते हुए फिर से मुकदमा चलाने की मांग की थी।
--> पुणे के जर्मन बेकरी में 13 फ़रवरी 2010 को हुए ब्लास्ट में 17 लोगों की मौत हुई थी। इस ब्लास्ट में 58 लोग घायल भी हुए थे। हिमायत बेग को सितंबर 2010 में गिरफ्तार किया गया था। मामले में सिर्फ एक आरोपी हिमायत बेग ही गिरफ्तार हुआ था। बेग को इंडियन मुजाहिद्दीन का सदस्य बताया गया था।
जर्मन बेकरी ब्लास्ट केस
इंडियन मुजाहिद्दीन के आरोपी आतंकी यासीन भटकल ने कहा कि हिमायत बेग का जर्मन बेकरी से लेना-देना नहीं।
एटीएस ये सबूत नहीं दे पाई कि....पूरी खबर पढ़ें...
पुणे: पुणे जर्मन बेकरी बम धमाके में दोषी हिमायत बेग को बॉम्बे हाईकोर्ट से राहत मिली है। कोर्ट ने उसकी फांसी की सजा को उम्रकैद में बदल दिया है। साथ ही साजिश और बम प्लांट के आरोपों से भी उसे बरी कर दिया है।
इससे पहले पुणे की सेशन्स कोर्ट ने बेग को फांसी की सजा सुनाई थी, जिसके बाद बेग के वकील ने निचली कोर्ट के मुकदमे की प्रक्रिया को ही चुनौती देते हुए फिर से मुकदमा चलाने की मांग की थी।
जर्मन बेकरी ब्लास्ट केस
- 13 फरवरी 2010 को बेकरी में धमाका
- 17 लोगों की मौत, 58 घायल
- सितंबर 2010 में हिमायत बेग़ गिरफ़्तार
- इंडियन मुजाहिद्दीन का सदस्य बताया गया बेग़
- मामले में बेग़ इकलौता गिरफ़्तार आरोपी
- सेशंस कोर्ट ने 2013 ने सुनाई फांसी की सज़ा
- हिमायत बेग़ ने हाईकोर्ट में फ़ैसले को चुनौती दी
- आज बॉम्बे हाईकोर्ट में आ सकता है फ़ैसला
इंडियन मुजाहिद्दीन के आरोपी आतंकी यासीन भटकल ने कहा कि हिमायत बेग का जर्मन बेकरी से लेना-देना नहीं।
एटीएस ये सबूत नहीं दे पाई कि....पूरी खबर पढ़ें...