सरकारी अफसर दाखिल कर सकता है सरकार के खिलाफ जनहित याचिका : सुप्रीम कोर्ट



नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को बड़ा झटका देते हुए कहा कि सरकारी अफसर को भी मौलिक अधिकार है कि वो अपनी सरकार के खिलाफ जनहित याचिका दाखिल कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार की उस याचिका पर टिप्पणी की जिसमें IPS अमिताभ ठाकुर को दस्तावेज वापस लौटाने के खिलाफ अर्जी दी गई थी।

दरअसल यूपी सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगाने की थी  जिसमें हाईकोर्ट ने ठाकुर के ख़िलाफ़ लगाए गए आरोपों के दस्तावेज़ सौंपने का आदेश दिया था।

सुनवाई के दौरान यूपी सरकार ने कहा कि अधिकारी होने के बावजूद

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