प्राइवेट प्‍लेस में अश्‍लील हरकत करना अपराध नहीं- बॉम्‍बे हाईकोर्ट


मुंबई (20 मार्च):बॉम्‍बे हाई कोर्ट ने निजी जगह पर अश्लील हरकत करने को अपराध के किसी भी श्रेणी से बाहर बताया है। एक मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने 13 ऐसे लोगों के खिलाफ केस खारिज कर दिया, जिन पर एक फ्लैट में महिलाओं के साथ अश्‍लील हरकत करने के आरोप थे।
कोर्ट ने कहा कि निजी जगह पर अश्लील हरकत करना अपराध की श्रेणी में नहीं आता। दरअसल 12 दिसंबर 2015 को एक एफआईआर दर्ज कराई गई थी। जिसमें एक जर्नलिस्‍ट ने शिकायत की कि बगल के फ्लैट से काफी तेज संगीत की आवाज आ रही थी। जर्नलिस्‍ट के मुताबिक, घर के अंदर कम कपड़ों में महिलाओं नाच रही थीं..आगे पढ़ें..
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